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Hardoi News: आधार, डीएल और पैनकार्ड आदि से कर सकेंगे मताधिकार
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हरदोई। लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र के एमएलसी पद के लिए 23 अक्तूबर को मतदान होगा। मताधिकार के समय मतदाता को आधार, डीएल और पैनकार्ड आदि पहचान पत्र दिखाने होंगे।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डीएम राहुल पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि एमएलसी चुनाव के मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाने होंगे। द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्तूबर को 67 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से पहचान पत्र से मिलान किया जाएगा। मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मताधिकार से पहले प्रस्तुत करने होंगे।
बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक रूप से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की तरफ से कर्मचारियों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय की तरफ डिग्री डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाना होगा।
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सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डीएम राहुल पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि एमएलसी चुनाव के मतदान के लिए मतदाता को पहचान पत्र लाने होंगे। द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्तूबर को 67 मतदेय स्थलों पर मतदान होगा। मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से पहचान पत्र से मिलान किया जाएगा। मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र पर अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मताधिकार से पहले प्रस्तुत करने होंगे।
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बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक रूप से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों की तरफ से कर्मचारियों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय की तरफ डिग्री डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाना होगा।
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