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Hardoi News: युवती की बांके से हत्या करने वाले कथित प्रेमी को आजीवन कारावास
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हरदोई। युवती की हत्या के तीन साल पुराने मामले में कथित प्रेमी काे दोषी करार दिया गया है। जिला जज संजीव शुक्ला ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के ककरा गांव निवासी नंदराम कुशवाहा ने 22 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 22 दिसंबर की शाम उसकी पुत्री अनीता (17) शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। तभी गांव के आशीष ने वहां पहुंचकर रंजिश मानते हुए अनीता की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस को विवेचना में पता चला कि वारदात के एक साल पहले आशीष और अनीता के बीच प्रेम प्रसंग था।
इसका पता चलने पर परिजनों ने अनीता को समझाया तो उसने आशीष से दूरी बना ली थी। इसी को लेकर आशीष ने अनीता की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। जिला जज संजीव शुक्ला ने सुनवाई पूरी कर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के ककरा गांव निवासी नंदराम कुशवाहा ने 22 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 22 दिसंबर की शाम उसकी पुत्री अनीता (17) शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। तभी गांव के आशीष ने वहां पहुंचकर रंजिश मानते हुए अनीता की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस को विवेचना में पता चला कि वारदात के एक साल पहले आशीष और अनीता के बीच प्रेम प्रसंग था।
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इसका पता चलने पर परिजनों ने अनीता को समझाया तो उसने आशीष से दूरी बना ली थी। इसी को लेकर आशीष ने अनीता की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। जिला जज संजीव शुक्ला ने सुनवाई पूरी कर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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