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Hardoi News: हत्या में पति व सास को आजीवन कारावास
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हरदोई। लगभग पांच वर्ष पुराने विवाहिता की हत्या के मामले में पति और सास को अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी (कोर्ट संख्या-7) ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
फर्रुखाबाद जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरा केशव गांव निवासी जाहर सिंह ने 16 अगस्त 2019 को कोतवाली लोनार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी प्रियंका (23) की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पहले लोनार कोतवाली क्षेत्र के सोनपुर गांव निवासी विनीत के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालवाले दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर मारपीट करते थे।
16 अगस्त को प्रियंका के पति विनीत व सास खुन्नी देवी ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों को पेश किया गया। मृतका के परिजन कोर्ट में पक्षद्रोही हो गए थे।
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उन्होंने कोर्ट में बयान दिया था कि प्रियंका (मृतका) अक्सर पेट दर्द से परेशान रहती थी, जिसके कारण उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों अभियुक्तों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की है। अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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फर्रुखाबाद जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरा केशव गांव निवासी जाहर सिंह ने 16 अगस्त 2019 को कोतवाली लोनार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी प्रियंका (23) की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पहले लोनार कोतवाली क्षेत्र के सोनपुर गांव निवासी विनीत के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालवाले दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर मारपीट करते थे।
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16 अगस्त को प्रियंका के पति विनीत व सास खुन्नी देवी ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाहों को पेश किया गया। मृतका के परिजन कोर्ट में पक्षद्रोही हो गए थे।
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उन्होंने कोर्ट में बयान दिया था कि प्रियंका (मृतका) अक्सर पेट दर्द से परेशान रहती थी, जिसके कारण उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों अभियुक्तों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या की है। अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने दोनों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।