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हरदोई: पेट्रोलपंप की स्थापना के मानचित्र स्वीकृति में अवर अभियंता दोषी, निलंबन की संस्तुति
Thu, 09 Feb 2023 09:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Thu, 09 Feb 2023 09:56 PM IST
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मानचित्र स्वीकृति में अवर अभियंता दोषी, निलंबन की संस्तुति
- संडीला एसडीएम ने डीएम को भेजी संस्तुति
- कहा, तथ्य छिपाकर मानचित्र कराया था स्वीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए तथ्य छिपाकर मानचित्र स्वीकृति के मामले में विनियमित क्षेत्र के पूर्व अवर अभियंता दोषी पाए गए हैं। संडीला एसडीएम ने दोषी पूर्व अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट के साथ डीएम को भेजी है। दोषी पाए गए पूर्व अवर अभियंता वर्तमान में सीतापुर में तैनात हैं।
भवन, व्यावसायिक कांप्लेक्स निर्माण और पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए विनियमित क्षेत्र से मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य है। डीएम एमपी सिंह को भेजी गई निलंबन की संस्तुति और रिपोर्ट में संडीला एसडीएम डीपी सिंह ने कहा है कि यहां पर तैनात रहे विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता मारकण्डे कुमार मिश्रा ने तथ्यों को छिपाकर मानचित्र स्वीकृत किए।
रिपोर्ट में कहा है कि संडीला के मोहल्ला मंगल बाजार अशराफटोला निवासी मोहम्मद वसीम के नाम से हकीमपुर में पेट्रोलपंप आउटलेट निर्माण का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। एसडीएम ने रिपोर्ट में कहा है कि हकीमपुर में गाटा संख्या 106 और 107 पर पेट्रोलपंप स्थापना का मानचित्र स्वीकृति के संबंध में जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 106 मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 107 पर अभिलेखों में जमील अहमद आदि दर्ज हैं।
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डीएम एमपी सिंह ने पूरे प्रकरण पर कार्रवाई के लिए एडीए को नामित किया है और विनियमित क्षेत्र से पत्रावली तैयार कराने को कहा है।
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- संडीला एसडीएम ने डीएम को भेजी संस्तुति
- कहा, तथ्य छिपाकर मानचित्र कराया था स्वीकृत
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए तथ्य छिपाकर मानचित्र स्वीकृति के मामले में विनियमित क्षेत्र के पूर्व अवर अभियंता दोषी पाए गए हैं। संडीला एसडीएम ने दोषी पूर्व अवर अभियंता के निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट के साथ डीएम को भेजी है। दोषी पाए गए पूर्व अवर अभियंता वर्तमान में सीतापुर में तैनात हैं।
भवन, व्यावसायिक कांप्लेक्स निर्माण और पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए विनियमित क्षेत्र से मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य है। डीएम एमपी सिंह को भेजी गई निलंबन की संस्तुति और रिपोर्ट में संडीला एसडीएम डीपी सिंह ने कहा है कि यहां पर तैनात रहे विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता मारकण्डे कुमार मिश्रा ने तथ्यों को छिपाकर मानचित्र स्वीकृत किए।
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रिपोर्ट में कहा है कि संडीला के मोहल्ला मंगल बाजार अशराफटोला निवासी मोहम्मद वसीम के नाम से हकीमपुर में पेट्रोलपंप आउटलेट निर्माण का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। एसडीएम ने रिपोर्ट में कहा है कि हकीमपुर में गाटा संख्या 106 और 107 पर पेट्रोलपंप स्थापना का मानचित्र स्वीकृति के संबंध में जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 106 मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज है। गाटा संख्या 107 पर अभिलेखों में जमील अहमद आदि दर्ज हैं।
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डीएम एमपी सिंह ने पूरे प्रकरण पर कार्रवाई के लिए एडीए को नामित किया है और विनियमित क्षेत्र से पत्रावली तैयार कराने को कहा है।