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Hardoi News: प्रधानी के चुनाव मेंआपराधिक मामलों में लिप्त पांच के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
Wed, 16 Apr 2025 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Wed, 16 Apr 2025 11:49 PM IST
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- डीएम ने पुलिस और अभियोजन रिपोर्ट पर सुनाया फैसला
- थाना पुलिस को शस्त्र और लाइसेंस जब्त किए जाने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आपराधिक मामलों में लिप्त पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। पुलिस और अभियोजन विभाग की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद फैसला सुनाया। संबंधित थाना पुलिस को इन लोगों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त किए जाने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि थाना पुलिस पर दर्ज आपराधिक मामलों में लाइसेंस शस्त्र का दुरुपयोग भी सामने आया है। आपराधिक मामलों में न्यायालय में सुनवाई हो रही है, जबकि थाना पुलिस ने एसपी के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस और लाइसेंस धारक के पक्ष को सुनने और सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षण रिपोर्ट में लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की पुष्टि की गई है। जिस पर संडीला कोतवाली के मलैया निवासी हरिश्चंद्र पुत्र चौधरी की रायफल और रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। हरिश्चंद्र पर आरोप है कि इन्होंने प्रधानी के चुनाव में मतदान केंद्र पर साल 2015 में मो. शाद, मो. कामिल, मो. अरमान और अपने लड़के नितिन, भाई बंशीलाल व हीरालाल के साथ मारपीट की थी। बताया कि ऐसे ही लोनार कोतवाली क्षेत्र के अलियापुर निवासी कीर्तन पुत्र भगवान बक्श की एकनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। कीर्तन के विरुद्ध पुलिस में कई मुकदमा दर्ज हैं। जिनमें पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं।
बताया कि बेनीगंज कोतवाली के पत्तीपुर निवासी हरिश्चंद्र पुत्र ब्रजलाल यादव की दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। हरिश्चंद्र पर कई मामले दर्ज हैं। बताया कि बेनीगंज कोतवाली के झरोइया निवासी नंद कुमार पुत्र शिवनंदन लाल की दोनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इन पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं।
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- थाना पुलिस को शस्त्र और लाइसेंस जब्त किए जाने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आपराधिक मामलों में लिप्त पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। उन्होंने न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। पुलिस और अभियोजन विभाग की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद फैसला सुनाया। संबंधित थाना पुलिस को इन लोगों के शस्त्र और लाइसेंस जब्त किए जाने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि थाना पुलिस पर दर्ज आपराधिक मामलों में लाइसेंस शस्त्र का दुरुपयोग भी सामने आया है। आपराधिक मामलों में न्यायालय में सुनवाई हो रही है, जबकि थाना पुलिस ने एसपी के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस और लाइसेंस धारक के पक्ष को सुनने और सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षण रिपोर्ट में लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की पुष्टि की गई है। जिस पर संडीला कोतवाली के मलैया निवासी हरिश्चंद्र पुत्र चौधरी की रायफल और रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। हरिश्चंद्र पर आरोप है कि इन्होंने प्रधानी के चुनाव में मतदान केंद्र पर साल 2015 में मो. शाद, मो. कामिल, मो. अरमान और अपने लड़के नितिन, भाई बंशीलाल व हीरालाल के साथ मारपीट की थी। बताया कि ऐसे ही लोनार कोतवाली क्षेत्र के अलियापुर निवासी कीर्तन पुत्र भगवान बक्श की एकनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। कीर्तन के विरुद्ध पुलिस में कई मुकदमा दर्ज हैं। जिनमें पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं।
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बताया कि बेनीगंज कोतवाली के पत्तीपुर निवासी हरिश्चंद्र पुत्र ब्रजलाल यादव की दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। हरिश्चंद्र पर कई मामले दर्ज हैं। बताया कि बेनीगंज कोतवाली के झरोइया निवासी नंद कुमार पुत्र शिवनंदन लाल की दोनाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इन पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं।
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