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छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की कैद

Wed, 17 Nov 2021 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 11:18 PM IST
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Imprisonment for five years for molestation
हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक क्षितीष कुमार दीक्षित ने बताया कि 12 जुलाई 2017 को 15 वर्षीय किशोरी घर की छत पर रात करीब 12 बजे सो रही थी। अतरौली थाना क्षेत्र के महगवां निवासी संदीप किशोरी के मकान की छत पर चढ़ गया और उसका मुंह दबाकर उसके गले पर चाकू रख दी।
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आरोपी ने धमकी दी कि अगर शोर किया तो जान से मार देगा। किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। घटना की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाने पर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने आरोपी को छेड़छाड़ के अपराध में सजा सुनाई है।
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