फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   If the distance of the pole is 50 meters then you will have to pay extra money for electricity connection

Hardoi News: पोल की दूरी 50 मीटर तो बिजली कनेक्शन के लिए देना होगा अतिरिक्त पैसा

Wed, 02 Apr 2025 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Wed, 02 Apr 2025 11:22 PM IST
विज्ञापन
If the distance of the pole is 50 meters then you will have to pay extra money for electricity connection
- अस्थायी विद्युत पोल लगाने की समाप्त कर दी गई व्यवस्था
विज्ञापन

- कनेक्शन के लिए विद्युत पोल लगवाने को बनवाना पड़ेगा स्टीमेट
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बिजली विभाग ने नए कनेक्शनों पर घर से पोल की दूरी अधिक होने पर अस्थायी खंभों के सहारे बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है। पोल की दूरी 40 मीटर से अधिक होने पर उपभोक्ता को स्टीमेट बनवाकर नए खंभे और तार लगवाने के लिए अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना होगा। विभाग के इस नियम की वजह से नए बसे मोहल्लों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में विभाग के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है।
नए बसे मोहल्लों में बांस बल्लियों के सहारे लटके तारों पर लगाम लगाने के लिए बिजली विभाग के नियम ने उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। शहर में अभी कई मोहल्ले हैं जहां विभाग ने खंभे नहीं लगाए और उपभोक्ताओं के घरों तक बल्लियों के सहारे ही बिजली तार पहुंचे हैं लेकिन अब नए नियम का अनुपालन कराया जा रहा है तो जिले में करीब ढ़ाई हजार लोगों को कनेक्श के लिए भटकना पड़ रहा है।
विज्ञापन

बिजली विभाग के नियमों के मुताबिक नया विद्युत कनेक्शन लेने पर खंभे से 40 मीटर से कम दूरी होना आवश्यक है। इससे अधिक दूरी होने पर उपभोक्ता को नए खंभे और तार लगाने के लिए विभाग को स्टीमेट बनाकर देना होगा और इसके लिए पैसा भी जमा करना होगा। इस नियम से उपभोक्ता पर 25 से 30 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ आ रहा है। इस कारण से कई लोग कनेक्शन लेने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। उपखंड अधिकारी कुलदीप शिवहरे ने बताया कि अस्थायी खंभों की संख्या न बढ़े इसके लिए यह नियम लाया गया है। उपभोक्ता हादसे को टालने और बेहतर सुविधा के लिए स्टीमेट देकर नए खंभे व तार लगवा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed