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Hardoi News: दहेज हत्या में 13 साल बाद पति को दस साल की सजा

Sat, 12 Aug 2023 12:21 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Aug 2023 12:21 AM IST
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Husband sentenced to ten years in dowry death after 13 years
हरदोई। 13 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में जिला जज राज कुमार सिंह ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि पचदेवरा निवासी हरीराम ने पुलिस को 23 मई 2011 को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि उसने अपनी पुत्री नीतू उर्फ प्रतिमा की शादी घटना के तीन वर्ष पहले पचदेवरा निवासी सचिन के साथ की थी। शादी के बाद से ही नीतू के ससुरालीजन और दहेज की मांग करने लगे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर आठ मई 2011 को नीतू पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। इसके कारण 23 मई 2011 को नीतू की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई कर जिला जज राज कुमार सिंह ने सचिन को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
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