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Hardoi News: पति, सास और ससुर को 10-10 साल की सजा

Thu, 07 Mar 2024 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Thu, 07 Mar 2024 11:36 PM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to 10 years each
हरदोई। तकरीबन चार साल पुराने दहेज हत्या के मामले में जिला जज राज कुमार सिंह ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा तीनों को सुनाई है। चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल सिंह ने बताया कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के तेरवा दहिगवां निवासी श्याम सिंह ने माधौगंज थाने में तहरीर दी थी। नौ नवंबर 2019 को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने अपनी बहन मधुरानी की शादी आठ जून 2013 को माधौगंज थाना क्षेत्र के खंधेरिया खंजानपुर निवासी निगम सिंह के साथ की थी।
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नौ नवंबर 2019 को फोन से सूचना मिली कि मधुरानी ने फंदा लगा लिया है। इस पर वह बहन के घर गया तो देखा कि शव कमरे में पड़ा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। 13 नवंबर 2019 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। इसमें बताया था कि दहेज की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की सुनवाई पूरी कर जिला जज राज कुमार सिंह ने पति निगम सिंह, ससुर राम नरेश और सास सुषमा को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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