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पत्नी की हत्या के अपराध में पति को आजीवन कारावास
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हरदोई। जनपद न्यायाधीश एसएएच रिजवी की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को दस हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के हिरौली कुतुबनगर निवासी साधुराम ने दर्ज कराई थी। साधुराम का लड़का मंशाराम उससे अलग रहता था। 9 जनवरी 2018 को मंशाराम व उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ।
इसके बाद मंशाराम ने पत्नी उर्मिला को आग लगा दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस की मदद लेकर एंबुलेंस से घायल उर्मिला को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका ने मौत से पूर्व दिए बयान में बताया था कि पहले उसके पति ने अपने भाइयों से झगड़ा किया। इसके बाद उससे झगड़ा किया और मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल ने बताया कि घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के हिरौली कुतुबनगर निवासी साधुराम ने दर्ज कराई थी। साधुराम का लड़का मंशाराम उससे अलग रहता था। 9 जनवरी 2018 को मंशाराम व उसकी पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ।
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इसके बाद मंशाराम ने पत्नी उर्मिला को आग लगा दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस की मदद लेकर एंबुलेंस से घायल उर्मिला को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका ने मौत से पूर्व दिए बयान में बताया था कि पहले उसके पति ने अपने भाइयों से झगड़ा किया। इसके बाद उससे झगड़ा किया और मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया।
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