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हरदोईः चोरी के दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास
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हरदोई। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अनुज सिन्हा ने नकब काटकर चोरी करने के दो दोषियों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दिशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बिलग्राम थाना क्षेत्र के नेकपुर नेवादा निवासी महेश चंद शर्मा ने सात सितंबर 1995 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी परचून की दुकान में छह जुलाई 1995 की रात में नकब काटकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर ली। चोरी में लगभग आठ हजार रुपये नकद और 40 हजार का सामान चुरा ले गए।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना ने इस मामले में राजकुमार, दरियाई बाबू, गिरीश, सुरेश, छोटेलाल के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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अभियोजन अधिकारी पीएन स्वामी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने राजकुमार व दरियाई को सजा सुनाई है। जबकि तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। इसके साथ ही अपील दाखिल करने तक दोनों दोषियों को न्यायाधीश ने जमानत पर रिहा कर दिया है।
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बिलग्राम थाना क्षेत्र के नेकपुर नेवादा निवासी महेश चंद शर्मा ने सात सितंबर 1995 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी परचून की दुकान में छह जुलाई 1995 की रात में नकब काटकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर ली। चोरी में लगभग आठ हजार रुपये नकद और 40 हजार का सामान चुरा ले गए।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना ने इस मामले में राजकुमार, दरियाई बाबू, गिरीश, सुरेश, छोटेलाल के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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अभियोजन अधिकारी पीएन स्वामी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने राजकुमार व दरियाई को सजा सुनाई है। जबकि तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। इसके साथ ही अपील दाखिल करने तक दोनों दोषियों को न्यायाधीश ने जमानत पर रिहा कर दिया है।