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हरदोई: मासूम से दुष्कर्म का अभियुक्त जिंदगी भर रहेगा जेल में, सात वर्ष पहले नौ वर्ष की बच्ची से की थी दरिंदगी
Tue, 07 Sep 2021 06:37 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 07 Sep 2021 06:37 PM IST
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अदालत ने सुनाई सजा
- फोटो : सोशल मीडिया
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हरदोई में सात वर्ष पहले नौ वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) दीपक यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले में अपर जिला जज ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को शेष प्राकृत जीवन काल जेल में ही गुजारना होगा।
अभियुक्त पर ७५ हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की आधी रकम पीडि़ता को देने का आदेश भी अपर जिला जज ने दिया है। पीडि़त पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक चार अक्टूबर 2014 को अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्ची (9) दिन में 12 बजे अपने खेत गई थी।
इसी दौरान गांव निवासी सइनू उक्त बच्ची को बहलाकर बाग में ले गया था। बच्ची के मुुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दरिंदगी की थी। शोर सुनकर बच्ची की मां मौके पर पहुंच गई थी, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पीडि़त बच्ची की मां ने चार अक्टूबर 2014 को ही पूरी घटना की रिपोर्ट अतरौली थाने में दर्ज कराई थी।
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पूरे मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने न्यायाधीश से आरोपी को कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की। मंगलवार को अपर जिला जज दीपक यादव ने सइनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अभियुक्त पर ७५ हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की आधी रकम पीडि़ता को देने का आदेश भी अपर जिला जज ने दिया है। पीडि़त पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक चार अक्टूबर 2014 को अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्ची (9) दिन में 12 बजे अपने खेत गई थी।
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इसी दौरान गांव निवासी सइनू उक्त बच्ची को बहलाकर बाग में ले गया था। बच्ची के मुुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दरिंदगी की थी। शोर सुनकर बच्ची की मां मौके पर पहुंच गई थी, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पीडि़त बच्ची की मां ने चार अक्टूबर 2014 को ही पूरी घटना की रिपोर्ट अतरौली थाने में दर्ज कराई थी।
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पूरे मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने न्यायाधीश से आरोपी को कठोरतम दंड दिए जाने की मांग की। मंगलवार को अपर जिला जज दीपक यादव ने सइनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।