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हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों को 7 वर्ष की सजा
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन संजीव कुमार सिंह ने दो भाइयों को जानलेवा हमले में दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
थाना बघौली के ग्राम तिलकपुरवा के मजरा गोड़ाराव निवासी अरुणा देवी पत्नी दीपू पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि 31 सितंबर 2015 को उसका पति दीपू, पड़ोसी व चाचा मंगू के साथ खेत में गोबर डाल कर वापस आ रहे थे।
इस दौरान गालियां देते हुए उमेश व कमलेश ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला करते हुए फायर कर दिया। जिससे दीपू व मंगू को चोटें आईं।
मुकदमा के दौरान दो अभियुक्तों की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार त्रिपाठी व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना बघौली के ग्राम तिलकपुरवा के मजरा गोड़ाराव निवासी अरुणा देवी पत्नी दीपू पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि 31 सितंबर 2015 को उसका पति दीपू, पड़ोसी व चाचा मंगू के साथ खेत में गोबर डाल कर वापस आ रहे थे।
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इस दौरान गालियां देते हुए उमेश व कमलेश ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला करते हुए फायर कर दिया। जिससे दीपू व मंगू को चोटें आईं।
मुकदमा के दौरान दो अभियुक्तों की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार त्रिपाठी व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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