फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   hardoi news,Two real brothers imprisoned for seven years for attempt to murder

हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों को 7 वर्ष की सजा

Sat, 14 May 2022 10:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 10:24 PM IST
विज्ञापन
hardoi news,Two real brothers imprisoned for seven years for attempt to murder
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन संजीव कुमार सिंह ने दो भाइयों को जानलेवा हमले में दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

थाना बघौली के ग्राम तिलकपुरवा के मजरा गोड़ाराव निवासी अरुणा देवी पत्नी दीपू पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि 31 सितंबर 2015 को उसका पति दीपू, पड़ोसी व चाचा मंगू के साथ खेत में गोबर डाल कर वापस आ रहे थे।
विज्ञापन

इस दौरान गालियां देते हुए उमेश व कमलेश ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला करते हुए फायर कर दिया। जिससे दीपू व मंगू को चोटें आईं।
मुकदमा के दौरान दो अभियुक्तों की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार त्रिपाठी व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed