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दहेज हत्या के केस में तीन आरोपियों को 8 वर्ष का कारावास
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हरदोई। अपर सत्र फास्ट ट्रैक न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने दहेज हत्या के पति, सास-ससुर को आठ वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम डेहुआ मजरा शैयापुर निवासी गोकुल यादव ने चार जून 2014 को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने बेटी उषा की शादी घटना से दो वर्ष पूर्व अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम दखलौल निवासी छन्नू यादव के साथ की थी।
शादी में क्षमता के अनुसार दहेज भी दिया। बेटी के ससुराली कम दहेज के कारण उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ससुराली दहेज में 50 हजार रुपये नकद व भैंस की मांग कर रहे थे।
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दो जून 2014 को बेटी के ससुरालियों ने धमकी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बेटी को मार डालेंगे। अगले दिन सुबह वह बेटी के घर पहुंचे, तो देखा कि बेटी को उसके ससुरालियों ने मारकर फांसी पर लटका दिया है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने दामाद छन्नू यादव, ससुर राजकुमार व सास विशुना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र सिंह पैरवी कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अर्थदंड जमा न करने की दशा में दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।
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अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम डेहुआ मजरा शैयापुर निवासी गोकुल यादव ने चार जून 2014 को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने बेटी उषा की शादी घटना से दो वर्ष पूर्व अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम दखलौल निवासी छन्नू यादव के साथ की थी।
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शादी में क्षमता के अनुसार दहेज भी दिया। बेटी के ससुराली कम दहेज के कारण उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ससुराली दहेज में 50 हजार रुपये नकद व भैंस की मांग कर रहे थे।
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दो जून 2014 को बेटी के ससुरालियों ने धमकी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बेटी को मार डालेंगे। अगले दिन सुबह वह बेटी के घर पहुंचे, तो देखा कि बेटी को उसके ससुरालियों ने मारकर फांसी पर लटका दिया है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने दामाद छन्नू यादव, ससुर राजकुमार व सास विशुना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र सिंह पैरवी कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अर्थदंड जमा न करने की दशा में दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।