फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   hardoi news,Three to eight years imprisonment for dowry murder

दहेज हत्या के केस में तीन आरोपियों को 8 वर्ष का कारावास

Wed, 08 Jun 2022 10:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jun 2022 10:36 PM IST
विज्ञापन
hardoi news,Three to eight years imprisonment for dowry murder
हरदोई। अपर सत्र फास्ट ट्रैक न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने दहेज हत्या के पति, सास-ससुर को आठ वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम डेहुआ मजरा शैयापुर निवासी गोकुल यादव ने चार जून 2014 को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने बेटी उषा की शादी घटना से दो वर्ष पूर्व अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम दखलौल निवासी छन्नू यादव के साथ की थी।
विज्ञापन

शादी में क्षमता के अनुसार दहेज भी दिया। बेटी के ससुराली कम दहेज के कारण उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ससुराली दहेज में 50 हजार रुपये नकद व भैंस की मांग कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

दो जून 2014 को बेटी के ससुरालियों ने धमकी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बेटी को मार डालेंगे। अगले दिन सुबह वह बेटी के घर पहुंचे, तो देखा कि बेटी को उसके ससुरालियों ने मारकर फांसी पर लटका दिया है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने दामाद छन्नू यादव, ससुर राजकुमार व सास विशुना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र सिंह पैरवी कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अर्थदंड जमा न करने की दशा में दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed