{"_id":"62c437400b3dfc658a6d74ac","slug":"hardoi-news-five-smugglers-arrested-with-70-kg-beef-hardoi-news-knp705895195","type":"story","status":"publish","title_hn":"hardoi news, 70 किलो गोमांस बरामद,पांच तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
hardoi news, 70 किलो गोमांस बरामद,पांच तस्कर गिरफ्तार
विज्ञापन
फोटो-34- पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : HARDOI
हरदोई। मझिला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जमुरा गांव स्थित आम के बाग में चले रहे गोकशी के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने पांच तस्करों को गिरफ्तार कर 70 किलो गोमांस, अवशेष और पशु काटने के उपकरण बरामद किए हैं।
एसओ धर्मदास सिद्घार्थ ने बताया कि सोमवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि जमुरा गांव के बाहर स्थित आम के बाग में गोकशी हो रही है। इस पर पुलिस टीम ने बाग की घेराबंदी की।
पुलिस टीम को देख तस्करों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने पांच लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो फरार हो गए। पूछताछ में तस्करों ने अपने नाम इंतखाब, कासिम निवासी जमुरा, खालिद निवासी बाड़ी थाना रामचंद्र मिशन जनपद शाहजहांपुर, मशील निवासी मोहम्मदपुर थाना पसिगवां जनपद लखीमपुर, सूरजपाल निवासी पचपेड़ा थाना सिंधौली जनपद शाहजहांपुर बताया। पुलिस को मौके से 70 किलो गोमांस, अवशेष व पशु काटने के उपकरण व साइकिल मिली है।
विज्ञापन
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह आवारा गोवंशों को काट कर मांस व अवशेष आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। एसओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
एसओ धर्मदास सिद्घार्थ ने बताया कि सोमवार शाम मुखबिर से सूचना मिली थी कि जमुरा गांव के बाहर स्थित आम के बाग में गोकशी हो रही है। इस पर पुलिस टीम ने बाग की घेराबंदी की।
विज्ञापन
पुलिस टीम को देख तस्करों ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने पांच लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो फरार हो गए। पूछताछ में तस्करों ने अपने नाम इंतखाब, कासिम निवासी जमुरा, खालिद निवासी बाड़ी थाना रामचंद्र मिशन जनपद शाहजहांपुर, मशील निवासी मोहम्मदपुर थाना पसिगवां जनपद लखीमपुर, सूरजपाल निवासी पचपेड़ा थाना सिंधौली जनपद शाहजहांपुर बताया। पुलिस को मौके से 70 किलो गोमांस, अवशेष व पशु काटने के उपकरण व साइकिल मिली है।
विज्ञापन
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह आवारा गोवंशों को काट कर मांस व अवशेष आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। एसओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।