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Hardoi News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 20 Oct 2026 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:24 AM IST
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Bail plea
हरदोई। गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के वंशीपारा निवासी सुरेंद्र वर्मा नौ सितंबर की शाम बाइक से अपने भांजे को लेने गोड़वा जा रहे थे। रावतपुर में शराब के ठेके के पास रंजिश के कारण सात लोगों ने उन्हें घेरकर ईंट पत्थरों और डंडों से पीटा था। उपचार के दौरान 11 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी।
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मृतक के पिता छोटेलाल की शिकायत पर बेनीगंज कोतवाली में मदारी, इनामी, बैठू, सतीश, राजेंद्र, मिथलेश और रजनेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, सुरेंद्र के शरीर पर चार चोटें मिली थीं। चिकित्सक ने सिर की चोट के कारण कोमा में जाने से मौत होना बताया था।
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आरोपी रजनेश के अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि सुरेंद्र की बाइक से एक किशोर की साइकिल टकरा गई थी। इसके कारण सुरेंद्र गिर गए थे और उनके सिर में चोटें आई थीं। चुनावी रंजिश में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने रजनेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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