फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   hardoi news, Five including NRI husband sued

hardoi news ः एनआरआई पति समेत पांच पर मुकदमा

Thu, 14 Jul 2022 10:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Jul 2022 10:36 PM IST
विज्ञापन
hardoi news, Five including NRI husband sued
हरदोई। एनआरआई पति के नपुंसक होने व ससुरालियों पर उत्पीड़न और मारपीट करने की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
विज्ञापन

पुलिस ने मामला मारपीट व दहेज उत्पीड़न की धाराओं में पंजीकृत किया है। रिपोर्ट में पति के अलावा सास, ससुर, ननद और ननदोई को नामजद किया गया है।
वर्ष 2019 में शहर के धर्मशाला रोड निवासी एक युवती ने मैट्रीमोनियल ऐप के माध्यम से इंदौर मध्य प्रदेश के प्रखर मिश्रा से शादी तय हुई थी। फरवरी 2020 में दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी कोर्ट मैरिज हुई।
इसके बाद प्रखर व उसका परिवार इंदौर चला गया। युवती यहीं अपने परिवार के साथ रही। वर्ष 2021 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार दोनों का विवाह हुआ।
युवती का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद प्रखर के परिवार की तरफ से दहेज की मांग होने लगी। बातचीत चल ही रही थी कि युवक अमेरिका में जाकर रहने लगा।
विज्ञापन

कुछ समय बाद वह भी अमेरिका चली गई। जहां उसे पति के नपुंसक होने की बात उसे पता चली। प्रखर उसके साथ मारपीट भी करता था। उसने जब इसकी शिकायत अपने ससुर पवन मिश्रा से की तो उन्होंने उसके साथ अमर्यादित व्यवहार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तब उसने अपने पिता को सारा वाकया बताया। पिता ने उसे वापस बुला लिया। शहर कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि युवती की तहरीर पर पति प्रखर मिश्रा, ससुर पवन मिश्रा, सास अपर्णा मिश्रा, ननद पंखुड़ी मिश्रा और ननदोई मुकुंद दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed