{"_id":"6203b25dda0fcc5ba71e27e8","slug":"hardoi-news-14-years-in-prison-for-kidnapping-and-rape-hardoi-news-knp6796205125","type":"story","status":"publish","title_hn":"बालिका के अपहरण व दुष्कर्म में 14 साल की कैद व जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बालिका के अपहरण व दुष्कर्म में 14 साल की कैद व जुर्माना
विज्ञापन
हरदोई। बालिका को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कारावास और 30 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मल्लावां क्षेत्र के मंसूरपुर गांव निवासी मुकेश ने 10 अप्रैल 2014 की शाम आठ बजे एक 14 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया।
इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ बालिका के पिता ने दर्ज कराई। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।
विज्ञापन
कोर्ट में पेश किए गए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने मुकेश को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायाधीश ने उसे दुष्कर्म में 14 साल कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना और अपहरण 6 साल की कैद व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना मल्लावां क्षेत्र के मंसूरपुर गांव निवासी मुकेश ने 10 अप्रैल 2014 की शाम आठ बजे एक 14 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया।
विज्ञापन
इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ बालिका के पिता ने दर्ज कराई। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।
विज्ञापन
कोर्ट में पेश किए गए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने मुकेश को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायाधीश ने उसे दुष्कर्म में 14 साल कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना और अपहरण 6 साल की कैद व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।