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हरदोईः पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 16 के जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 70 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता को मिलेगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
पिहानी निवासी जाहिद ने 13 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने सात वर्ष पूर्व बेटी सवाना की शादी गांव टंडौरखेड़ा निवासी अशफाक के साथ की थी। कुछ दिनों बाद से ही बेटी व दामाद में अनबन होने लगी। उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इस कारण दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था।
घटना से करीब एक वर्ष पहले से उसकी पुत्री मायके में रह रही थी। पुत्री ने बताया था कि अशफाक ने उसे अपने घर में कई बार पीटा था। अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है।
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12 सितंबर 2017 को दामाद उनके घर आया था। रात में वहीं रुका था। उसी रात उसकी दूसरी बेटी बीमार हो गई थी। जिसे वह इलाज के लिए सीएचसी पिहानी ले गया। जब वह सुबह घर पहुंचा तो उसकी बेटी दामाद घर पर नहीं थे।
उस समय उसने सामान्य बात समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जब दोबारा अस्पताल से घर पहुंचा तो बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसने मोहल्ले वालों से पूछताछ कर बेटी की तलाश की।
मोहल्ले के आरिफ तथा भगवानदीन ने बताया कि उनकी पुत्री और दामाद खेतों की ओर गए है। उसने दोनों को तलाशा तो पुत्री का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।
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इसके साथ ही 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 70 प्रतिशत धनराशि मृतका के पिता को मिलेगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
पिहानी निवासी जाहिद ने 13 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने सात वर्ष पूर्व बेटी सवाना की शादी गांव टंडौरखेड़ा निवासी अशफाक के साथ की थी। कुछ दिनों बाद से ही बेटी व दामाद में अनबन होने लगी। उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इस कारण दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था।
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घटना से करीब एक वर्ष पहले से उसकी पुत्री मायके में रह रही थी। पुत्री ने बताया था कि अशफाक ने उसे अपने घर में कई बार पीटा था। अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है।
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12 सितंबर 2017 को दामाद उनके घर आया था। रात में वहीं रुका था। उसी रात उसकी दूसरी बेटी बीमार हो गई थी। जिसे वह इलाज के लिए सीएचसी पिहानी ले गया। जब वह सुबह घर पहुंचा तो उसकी बेटी दामाद घर पर नहीं थे।
उस समय उसने सामान्य बात समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जब दोबारा अस्पताल से घर पहुंचा तो बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसने मोहल्ले वालों से पूछताछ कर बेटी की तलाश की।
मोहल्ले के आरिफ तथा भगवानदीन ने बताया कि उनकी पुत्री और दामाद खेतों की ओर गए है। उसने दोनों को तलाशा तो पुत्री का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।