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हरदोईः मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले 14 लोगों पर लगाया जुर्माना
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हरदोई। अपर जिलाधिकारी ने मिलावटी सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों के 14 लोगों पर दो लाख 78 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों ने इन दुकानों से नमूने लेकर जांच के लिए मेरठ प्रयोगशाला भेजे थे। जहां जांच में नमूने फेल होने की रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ वाद दायर किया गया था।
डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर कुछ माह पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सतीश कुमार ने जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया था।
नमूने जांच में फेल आने पर अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी के कोर्ट में वाद दायर किया गया था। मामलों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने दोषियों के खिलाफ अर्थदंड लगाया है। जिन दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया गया है।
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उनमें विनोद कुमार शाहाबाद पर 18 हजार रुपये, इकबाल टड़ियावां पर 15 हजार, इदरीश हरियावां पर 15 हजार, इसरार टड़ियावां पर 10 हजार, गौरव टड़ियावां पर 10 हजार, शाहिद मल्लावां पर 14 हजार, अमन राठौर पर 15 हजार, अनीश पर 30 हजार, रामबाबू लालगंज पर 30 हजार, अलीजान अतरौली पर 25 हजार, रामसेवक रेलवेगंज पर 10 हजार, धर्मेंद्र धर्मशाला रोड पर 15 हजार, संजय जायसवाल संडीला पर 30 हजार और इकबाल संडीला पर 27 हजार रुपये है।
एडीएम ने आदेश में यह भी कहा है कि समय से जुर्माना अदा नहीं करने पर संबंधितों से भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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डीएम अविनाश कुमार के निर्देश पर कुछ माह पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सतीश कुमार ने जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया था।
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नमूने जांच में फेल आने पर अपर जिलाधिकारी वंदना त्रिवेदी के कोर्ट में वाद दायर किया गया था। मामलों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने दोषियों के खिलाफ अर्थदंड लगाया है। जिन दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया गया है।
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उनमें विनोद कुमार शाहाबाद पर 18 हजार रुपये, इकबाल टड़ियावां पर 15 हजार, इदरीश हरियावां पर 15 हजार, इसरार टड़ियावां पर 10 हजार, गौरव टड़ियावां पर 10 हजार, शाहिद मल्लावां पर 14 हजार, अमन राठौर पर 15 हजार, अनीश पर 30 हजार, रामबाबू लालगंज पर 30 हजार, अलीजान अतरौली पर 25 हजार, रामसेवक रेलवेगंज पर 10 हजार, धर्मेंद्र धर्मशाला रोड पर 15 हजार, संजय जायसवाल संडीला पर 30 हजार और इकबाल संडीला पर 27 हजार रुपये है।
एडीएम ने आदेश में यह भी कहा है कि समय से जुर्माना अदा नहीं करने पर संबंधितों से भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।