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हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Tue, 11 Oct 2022 10:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 10:21 PM IST
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Hardoi, 20 years imprisonment for rape convict
हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी विपिन को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 23 फरवरी को उसकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जब देर तक वापस नहीं आई। ढूंढने पर पता चला कि उसकी बेटी को विपिन बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। इसमें गुड्डू, पिन्नू ने उसकी मदद की। बेटी अपने साथ नकदी व जेवर लेकर गई है।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने विपिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद करके पुलिस ने विपिन के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव (मोनी) ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया है। इसके बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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