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हरदोईः नशीली गोलियां रखने के दोषी को 12 वर्ष की कैद

Fri, 09 Sep 2022 10:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 10:18 PM IST
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Hardoi, 12 years in prison for possession of narcotic pills
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (14 वें वित्त आयोग) के न्यायाधीश लोकेश नागर ने नशीली गोलियों के साथ पकड़े जाने के दोषी मोहम्मद कलाम को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भई लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कासिमपुर थाना क्षेत्र के तत्कालीन उप निरीक्षक ने 11 जुलाई 2018 को कासिमपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर आंट निवासी मोहम्मद कलाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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उसके पास से 960 अल्प्राजोलम की गोलियां बरामद हुई थीं। पूछताछ में कलाम ने उसने बताया था कि 240 गोलियां नशा करने वाले लोगों को बेची हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था।
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मामले की विवेचना करके पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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