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हरदोईः हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14वां वित्त आयोग के न्यायाधीश लोकेश नागर ने हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 14 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पिहानी कस्बे के मोहल्ला मुरादखानी निवासी रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह अपने भाई अनूप के साथ कस्बे में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर नौकरी करता था।
दुकान के सामने मिश्राना मोहल्ला के विनीत कुमार कश्यप अंडे का ठेला लगाता था। 26 जनवरी 2016 की शाम को वह और विनीत दोनों बातचीत कर रहे थे। इस बीच दोनों में गाली गलौज हो गया। जिससे वह रंजिश मानने लगा।
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अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर खड़ा था तो विनीत हाथ में तमंचा लेकर आया और भाई अनूप को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। गोली उसके भाई के बायीं जांघ में लगी।
वहीं लोगों को आता देख विनीत मौके से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई।
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पिहानी कस्बे के मोहल्ला मुरादखानी निवासी रामनिवास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह अपने भाई अनूप के साथ कस्बे में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर नौकरी करता था।
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दुकान के सामने मिश्राना मोहल्ला के विनीत कुमार कश्यप अंडे का ठेला लगाता था। 26 जनवरी 2016 की शाम को वह और विनीत दोनों बातचीत कर रहे थे। इस बीच दोनों में गाली गलौज हो गया। जिससे वह रंजिश मानने लगा।
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अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर खड़ा था तो विनीत हाथ में तमंचा लेकर आया और भाई अनूप को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। गोली उसके भाई के बायीं जांघ में लगी।
वहीं लोगों को आता देख विनीत मौके से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई।