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Hardoi News: नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को चार वर्ष की सजा

Wed, 07 Aug 2024 10:20 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2024 10:20 PM IST
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Four years imprisonment to the culprit for molesting a minor
हरदोई। लगभग तीन साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया गया है।
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अपर जिला जज (स्पेशल पॉक्सो एक्ट) मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को चार वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
हरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी (14) ने चार जून 2021 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि तीन जून 2021 की शाम पांच बजे मकान के बाहर रखी दुकान में बैठी थीं। तभी गांव निवासी अनुराग आया और अश्लील हरकतें करने लगा। मना करने पर गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी भी दी।
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शोर सुनकर परिजन आ गए तब अभियुक्त मौके से भाग गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छेड़छाड़ व पॉक्सो की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी कर दोनों पक्षों की तर्कों व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अनुराग को छेड़छाड़ का दोषी करार दिया है।
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