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हरदोईः गैर इरादतन हत्या में चार को 10 साल कैद

Sat, 24 Sep 2022 12:51 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 12:51 AM IST
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Four imprisoned for 10 years for culpable homicide not amounting to murder
हरदोई। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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संडीला थाना क्षेत्र के ग्राम भिठौली निवासी इम्तियाज अली ने पहली नवंबर 2013 को तहरीर दी थी कि उसके घर के सामने लगे बबूल के पेड़ को गांव के सूबेदार, मेहंदी, चिटरू, मटरू, इदरीश काट रहे थे। उसके पिता आशिक अली तथा भाई कल्लू ने पेड़ काटने से मना किया तो दोषियों ने एक राय होकर उसके पिता व भाई को गालियां देते हुए लाठी-डंडों से पीटा।
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शोर सुनकर गांव के लोग आ गए और दोनों को बचाया। घटना में उसके पिता के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं और वह बेहोश हो गए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सूबेदार, मेहंदी, चिटरू, मटरू एवं इदरीश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान घायलों एवं गवाहों के बयान लिए गए। विवेचना के दौरान इम्तियाज के पिता आशिक अली की मृत्यु हो जाने के कारण धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) बढ़ाई गई थी और चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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सूबेदार की विचारण के दौरान मौत हो गई थी। जिसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने कहा कि दोषियों ने आशिक अली की पीट पीट कर हत्या कर की थी। अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज राजकुमार ने मामले के दोषी मेहंदी, चिटरू, मटरू एवं इदरीश को सजा सुनाई है। चारों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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