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Hardoi News: पिता-पुत्र समेत पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
Tue, 29 Jul 2025 10:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Tue, 29 Jul 2025 10:37 PM IST
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हरदोई। गंभीर चोट पहुंचाने के करीब 10 साल पुराने मामले में मंगलवार को कोर्ट संख्या-एक की अपर जिला जज कुसुम लता ने फैसला सुनाया। उन्होंने मामले में दोष सिद्ध होने पर पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही इसके 13,000-13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह ने बताया कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के सिरदारनगर गांव निवासी अशोक ने पांच सितंबर 2015 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच सितंबर की शाम करीब सात बजे वह अपने नए मकान से पुराने मकान जा रहा था। गांव के बीच में ही था। वहां पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रोशन ने अपने पुत्र सुनील, आशीष और सुरेश ने अपने पुत्र अंकित के साथ गाली-गलौज की। मना करने पर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी।
शोर सुनकर आई मां जदुरानी को भी मारा-पीटा। उसी दौरान गांव के कई लोग आ गए जिन्हें देखकर सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से हमले का दोषी मनाते हुए पांचों दोषियों को सजा सुनाई है।
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अभियुक्त रोशन लाल के पुत्र बदलू की हत्या का दोषी है अशोक, उसी बात की थी रंजिश
पुलिस की विवेचना और अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्ष्य में सामने आया है कि रोशन के पुत्र बदलू की हत्या 1999 में हो गई थी। बदलू की हत्या में वादी मुकदमा अशोक और गांव के ही महेश को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई होने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसी बात की रंजिश के कारण पांच सितंबर को मारपीट हुई थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह ने बताया कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के सिरदारनगर गांव निवासी अशोक ने पांच सितंबर 2015 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पांच सितंबर की शाम करीब सात बजे वह अपने नए मकान से पुराने मकान जा रहा था। गांव के बीच में ही था। वहां पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही रोशन ने अपने पुत्र सुनील, आशीष और सुरेश ने अपने पुत्र अंकित के साथ गाली-गलौज की। मना करने पर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी।
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शोर सुनकर आई मां जदुरानी को भी मारा-पीटा। उसी दौरान गांव के कई लोग आ गए जिन्हें देखकर सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से हमले का दोषी मनाते हुए पांचों दोषियों को सजा सुनाई है।
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अभियुक्त रोशन लाल के पुत्र बदलू की हत्या का दोषी है अशोक, उसी बात की थी रंजिश
पुलिस की विवेचना और अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्ष्य में सामने आया है कि रोशन के पुत्र बदलू की हत्या 1999 में हो गई थी। बदलू की हत्या में वादी मुकदमा अशोक और गांव के ही महेश को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई होने के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसी बात की रंजिश के कारण पांच सितंबर को मारपीट हुई थी।