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फर्जीवाड़े में कानूनगो के विरुद्घ एफआईआर के आदेश, निलंबित

Sun, 03 May 2020 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2020 11:36 PM IST
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हरदोई। खेत की खतौनी में मूल खातेदार का नाम हटाकर दूसरे का नाम दर्ज करा उसके आधार पर 9 लाख 90 हजार रुपये का ऋण लेने के मामले में डीएम ने रजिस्ट्रार कानूनगो को निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही गलत तरीके से ऋण लेने वाले से वसूली किए जाने तथा आर्यावर्त ग्रामीण बैंक की आंझी शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व विधिक सलाहकार के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने को कहा है।
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शाहाबाद तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुणेश चंद्र मिश्र ने 31 जनवरी 2020 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि ग्राम सिकंदरपुर कल्लू के खेत के मूल खातेदार रविंद्र पुत्र प्यारे के स्थान पर तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो हरिशंकर यादव ने कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से मोहम्मद शाहिद पुत्र अहमद अली निवासी मोहल्ला मौलागंज के नाम दर्ज कर दिया था।
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इस पर शाहिद ने 9 लाख 90 हजार रुपये का ऋण ले लिया। मामले की जांच हुई तो शिकायत सही पाई गई। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से आख्या लेकर इन दिनों सवायजपुर तहसील में तैनात हरिशंकर यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और निलंबित किए जाने का आदेश दिया गया है। फर्जी खातेदार मोहम्मद शाहिद खां से 9 लाख 90 हजार रुपये की वसूली किए जाने के आदेश दिए गए हैं। तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंक के शाखा प्रबंधक और तत्कालीन विधिक सलाहकार के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश डीएम ने दिए हैं।
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