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डाक मतपत्र से चुनाव कर्मचारी करेंगे मतदान
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हरदोई। विधान सभा निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों को डाक मतपत्र के जरिये मतदान करने की सुविधा 12 फरवरी से 17 फरवरी के दौरान आयोजित द्वितीय प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षण केंद्र राजकीय इंटर कालेज में उपलब्ध कराई जाएगी।
जिले में करीब 15 हजार कार्मिक चुनाव ड्यूटी सूची में शामिल हैं। मतदान कार्मिकों को डाक मतपत्र से मतदान कराने हेतु रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
समस्त रिटर्निंग आफिसर विधानसभा वार डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराने हेतु एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को नामित करते हुए मतदान हेतु कार्मिकों की दो टीमें गठित करेंगे और प्रत्येक टीम में तीन कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
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विधानसभा क्षेत्र के वीआरसी को लैपटाप में अद्यतन मतदाता सूची के साथ तैनात किया जाएगा। जो मतदान कार्मिकों द्वारा फार्म 12 (रिटर्निग आफीसर को प्रज्ञापना पत्र) को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
मतदान कार्मिक द्वारा फार्म 12 प्रस्तुत करने पर प्रथम कार्मिक द्वारा फार्म 13क (निर्वाचक द्वारा घोषणा), फार्म 13ख (छोटा लिफाफा), फार्म 13ग (बड़ा लिफाफा) एवं फार्म 13 घ (निर्वाचक के मार्गनिर्देश हेतु अनुदेश) उपलब्ध कराया जाएगा।
मतदान कार्मिक द्वारा फार्म 13 क पूर्ण करके सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा फार्म 13 क अनुप्रमाणित करने के बाद द्वितीय कार्मिक द्वारा मतदाता सूची में निर्धारित क्रमांक पर पीबी की मोहर लगाई जाएगी।
इसके बाद तृतीय कार्मिक द्वारा निर्धारित रजिस्टर पर अंकन कर हस्ताक्षर कराते हुए डाक मतपत्र मतदान हेतु दिया जाएगा। मतदाता को अवगत कराया जाएगा कि डाक मतपत्र के सीरियल नंबर को फार्म 13 ए एवं छोटे लिफाफे (फार्म 13 बी) पर भी अंकित किया जाएगा।
ऐसे होगा डाक मतपत्र से मतदान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता द्वारा मतपत्र पर कास मार्क या टिक का निशान लगाकर मतदान किया जाएगा। मतदाता उपलब्ध कराए गए वोटिंग कंपार्टमेंट में गोपनीयता के साथ मतदान करेगा।
मतदान के बाद मतदाता द्वारा बैलेट पेपर को मोड़कर छोटे लिफाफे में रख कर बंद किया जाएगा। इसके बाद मतपेटी में डाला जायेगा।
समस्त रिटर्निंग आफिसर अपनी विधानसभा से संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को फैसिलिटेशन सेंटर पर मतदान के समय मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने एवं सभी राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप से सूचित करेंगे।
वीडियोग्राफी के बीच जारी होंगे डाक मतपत्र
डाक मतपत्र निर्गमन व कोषागार में जमा करने आदि की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
डाक मतपत्र सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र से प्राप्त किए जाएंगे और मतदान से पूर्व डाक मतपत्र पर हस्ताक्षर व मोहर लगाकर दिए जाएंगे।
मतदान के बाद डाले गए डाक मतपत्र संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोलिंग एजेंट के सामने शाम छह बजे कोषागार में बाक्स में रखे जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
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जिले में करीब 15 हजार कार्मिक चुनाव ड्यूटी सूची में शामिल हैं। मतदान कार्मिकों को डाक मतपत्र से मतदान कराने हेतु रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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समस्त रिटर्निंग आफिसर विधानसभा वार डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराने हेतु एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को नामित करते हुए मतदान हेतु कार्मिकों की दो टीमें गठित करेंगे और प्रत्येक टीम में तीन कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
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विधानसभा क्षेत्र के वीआरसी को लैपटाप में अद्यतन मतदाता सूची के साथ तैनात किया जाएगा। जो मतदान कार्मिकों द्वारा फार्म 12 (रिटर्निग आफीसर को प्रज्ञापना पत्र) को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
मतदान कार्मिक द्वारा फार्म 12 प्रस्तुत करने पर प्रथम कार्मिक द्वारा फार्म 13क (निर्वाचक द्वारा घोषणा), फार्म 13ख (छोटा लिफाफा), फार्म 13ग (बड़ा लिफाफा) एवं फार्म 13 घ (निर्वाचक के मार्गनिर्देश हेतु अनुदेश) उपलब्ध कराया जाएगा।
मतदान कार्मिक द्वारा फार्म 13 क पूर्ण करके सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जाएगा। सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा फार्म 13 क अनुप्रमाणित करने के बाद द्वितीय कार्मिक द्वारा मतदाता सूची में निर्धारित क्रमांक पर पीबी की मोहर लगाई जाएगी।
इसके बाद तृतीय कार्मिक द्वारा निर्धारित रजिस्टर पर अंकन कर हस्ताक्षर कराते हुए डाक मतपत्र मतदान हेतु दिया जाएगा। मतदाता को अवगत कराया जाएगा कि डाक मतपत्र के सीरियल नंबर को फार्म 13 ए एवं छोटे लिफाफे (फार्म 13 बी) पर भी अंकित किया जाएगा।
ऐसे होगा डाक मतपत्र से मतदान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता द्वारा मतपत्र पर कास मार्क या टिक का निशान लगाकर मतदान किया जाएगा। मतदाता उपलब्ध कराए गए वोटिंग कंपार्टमेंट में गोपनीयता के साथ मतदान करेगा।
मतदान के बाद मतदाता द्वारा बैलेट पेपर को मोड़कर छोटे लिफाफे में रख कर बंद किया जाएगा। इसके बाद मतपेटी में डाला जायेगा।
समस्त रिटर्निंग आफिसर अपनी विधानसभा से संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को फैसिलिटेशन सेंटर पर मतदान के समय मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने एवं सभी राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप से सूचित करेंगे।
वीडियोग्राफी के बीच जारी होंगे डाक मतपत्र
डाक मतपत्र निर्गमन व कोषागार में जमा करने आदि की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
डाक मतपत्र सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र से प्राप्त किए जाएंगे और मतदान से पूर्व डाक मतपत्र पर हस्ताक्षर व मोहर लगाकर दिए जाएंगे।
मतदान के बाद डाले गए डाक मतपत्र संबंधित सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोलिंग एजेंट के सामने शाम छह बजे कोषागार में बाक्स में रखे जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रक्रिया अपनाई जायेगी।