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Hardoi News: दुष्कर्म का शिकार हुई मूकबधिर किशोरी के बयान कराएंगे शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ
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हरदोई। बीती तीन नवंबर को दुष्कर्म का शिकार हुई मूकबधिर किशोरी का बयान दर्ज कराने की कवायद शुरू हो गई है। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मूकबधिर किशोरी का बयान दर्ज कराने के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
देहात कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी निवासी किशोरी (15) मूकबधिर है। वह मानसिक रूप से भी बीमार है। बीती तीन नवंबर की दोपहर किशोरी लापता हो गई थी। कालोनी में ही स्थित एक ब्लॉक के पीछे कुछ आहट वहां के बाशिंदों को हुई थी। यहां किशोरी नग्न अवस्था में पड़ी मिली थी, जबकि युवक मौके पर कपड़े छोड़ भाग गया था। मेडिकल में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
किशोरी के सीआरपीसी की धारा 164 (बीएनएसएस की धारा 183) के बयान होने हैं। घटना के छह दिन बीत जाने के बाद भी बयान नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह किशोरी का मूकबधिर होना है। मामले के विवेचक और देहात कोतवाल विनोद यादव ने बताया कि बाल कल्याण समिति को किशोरी के मूकबधिर होने की जानकारी दी गई थी। इस पर समिति ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विशेषज्ञों के जरिए किशोरी का बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि समेकित शिक्षा कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले अध्यापक जनपद में हैं। इनके सहयोग से किशोरी का बयान दर्ज कराया जाएगा।
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देहात कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी निवासी किशोरी (15) मूकबधिर है। वह मानसिक रूप से भी बीमार है। बीती तीन नवंबर की दोपहर किशोरी लापता हो गई थी। कालोनी में ही स्थित एक ब्लॉक के पीछे कुछ आहट वहां के बाशिंदों को हुई थी। यहां किशोरी नग्न अवस्था में पड़ी मिली थी, जबकि युवक मौके पर कपड़े छोड़ भाग गया था। मेडिकल में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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किशोरी के सीआरपीसी की धारा 164 (बीएनएसएस की धारा 183) के बयान होने हैं। घटना के छह दिन बीत जाने के बाद भी बयान नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह किशोरी का मूकबधिर होना है। मामले के विवेचक और देहात कोतवाल विनोद यादव ने बताया कि बाल कल्याण समिति को किशोरी के मूकबधिर होने की जानकारी दी गई थी। इस पर समिति ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विशेषज्ञों के जरिए किशोरी का बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि समेकित शिक्षा कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले अध्यापक जनपद में हैं। इनके सहयोग से किशोरी का बयान दर्ज कराया जाएगा।
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