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Hardoi News: मासूम बेटी की गैरइरादतन हत्या में शराबी पिता को सात साल की सजा

Wed, 27 May 2026 11:02 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 11:02 PM IST
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Drunkard father sentenced to seven years in prison for the unintentional murder of his innocent daughter
हरदोई। दो माह की मासूम बेटी की गैरइरादतन हत्या के आरोपी पिता को अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन कुसुमलता ने दोषी करार दिया। दोषी को सात साल की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। इसकी आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतका की मां को देने के आदेश भी अपर जिला जज ने दिए।
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बघौली थाना क्षेत्र के चनौखर मजरा अहेरी निवासी रामेश्री ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कि 25 मार्च 2019 की शाम उनके पति रमेश शराब के नशे में घर पहुंचे। गाली-गलौज करते हुए पिटाई शुरू कर दी। दो माह की बेटी दिव्यांशी मां की गोद में थी। आरोप था कि रमेश ने जब पत्नी पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए तो मासूम भी चपेट मेें आ गई। सिर में गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही मासूम की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान रामेश्री ने बताया था कि पति पहले भी उसकी पिटाई कर चुके थे। घटना के दिन भी शराब पीकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। इसके साथ ही 15 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि आरोपी का बच्ची की हत्या का प्रत्यक्ष इरादा साबित नहीं हुआ लेकिन उसे यह ज्ञान जरूर था कि डंडे से की जा रही हिंसक मारपीट से मासूम की जान जा सकती है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को गैर इरादतन का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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