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हत्या में पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद
hardoi
Updated Fri, 09 Mar 2018 11:21 PM IST
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दिग्विजय नाथ ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
टड़ियावां थाना क्षेत्र के दलौली निवासी अमरनाथ ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी अमरनाथ के पिता मनोहरलाल पासी का गांव निवासी मनोहर गड़रिया से खेत में बैलगाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी और विवाद हो गया था। इसकी रंजिश में 18 अप्रैल 2000 को साढ़े सात बजे मनोहर गड़रिया ने लड़के रामलड़ैते को लेकर वादी के दरवाजे पर गाली गलौज की। विरोध पर मनोहर गड़रिया, उसके लड़के रामलड़ैते और साथी रामअवतार, रामसनेही उर्फ खिलाड़ी ने फायरिंग कर दी। जिसमें मनोहर लाल पासी समेत अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय मनोहरलाल पासी की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या व जानलेवा हमले के अपराध में सजा सुनाई है।
टड़ियावां थाना क्षेत्र के दलौली निवासी अमरनाथ ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी अमरनाथ के पिता मनोहरलाल पासी का गांव निवासी मनोहर गड़रिया से खेत में बैलगाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी और विवाद हो गया था। इसकी रंजिश में 18 अप्रैल 2000 को साढ़े सात बजे मनोहर गड़रिया ने लड़के रामलड़ैते को लेकर वादी के दरवाजे पर गाली गलौज की। विरोध पर मनोहर गड़रिया, उसके लड़के रामलड़ैते और साथी रामअवतार, रामसनेही उर्फ खिलाड़ी ने फायरिंग कर दी। जिसमें मनोहर लाल पासी समेत अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय मनोहरलाल पासी की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या व जानलेवा हमले के अपराध में सजा सुनाई है।
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