फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Life imprisonment for four including son-in-law, son

हत्या में पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद

Fri, 09 Mar 2018 11:21 PM IST
hardoi
hardoi Updated Fri, 09 Mar 2018 11:21 PM IST
विज्ञापन

विज्ञापन
हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ दिग्विजय नाथ ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

टड़ियावां थाना क्षेत्र के दलौली निवासी अमरनाथ ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी अमरनाथ के पिता मनोहरलाल पासी का गांव निवासी मनोहर गड़रिया से खेत में बैलगाड़ी निकालने को लेकर कहासुनी और विवाद हो गया था। इसकी रंजिश में 18 अप्रैल 2000 को साढ़े सात बजे मनोहर गड़रिया ने लड़के रामलड़ैते को लेकर वादी के दरवाजे पर गाली गलौज की। विरोध पर मनोहर गड़रिया, उसके लड़के रामलड़ैते और साथी रामअवतार, रामसनेही उर्फ खिलाड़ी ने फायरिंग कर दी। जिसमें मनोहर लाल पासी समेत अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय मनोहरलाल पासी की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या व जानलेवा हमले के अपराध में सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed