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दहेज हत्या में पति समेत तीन को सजा
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
Updated Wed, 29 Jun 2016 11:57 PM IST
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अदालत
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हरदोई। फास्ट ट्रैक न्यायाधीश रामकरन ने बुधवार को दहेज हत्या में पति व सास, ससुर को सात-साल की कैद व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अग्निहोत्री के अनुसार घटना से एक साल पूर्व शौकत अली ने अपनी पुत्री अफसाना बानो की शादी अतरौली थाना क्षेत्र के भटपुर निवासी अब्दुल मुत्तलिब के साथ की थी।
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पति व सास जन्नतुम, ससुर मो. रफीक आदि वादी शौकत की पुत्री अफसाना बानो को पचास हजार रुपये के लिए प्रताड़ित करते थे। पति व ससुराल वालों ने दहेज की खातिर अफसाना बानो पर एक अप्रैल 2010 को मिट्टी का तेल डालकर जला डाला। जलने के कारण अफसाना बानो की तीन अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर तीनों को सजा सुनाई।
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