{"_id":"5b030e5b4f1c1bcf408b6cf3","slug":"four-people-got-life-time-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में चार को आजीवन कारावास ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्या में चार को आजीवन कारावास
हरदाेई
Updated Mon, 21 May 2018 11:52 PM IST
विज्ञापन
jail
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सोमवार को दलित युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ।
विज्ञापन
घटना की रिपोर्ट कासिमपुर थाना क्षेत्र के सिरदार नगर निवासी रोशनलाल ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादी की गांव के रहने वाले अयोद्धी, रामसेवक, सकटे, श्रीलाल, अशोक, खेमकरन, महेश से पुरानी रंजिश थी। 27 अगस्त 1999 को दिन में वादी व उसका लड़का अनिल कुमार उर्फ बबलू घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। इसी बीच वहां आरोपी पहुंचे और फायरिंग कर दी। आरोपियों ने गोली मारकर अनिल कुमार की हत्या कर दी। गोलीबारी में वादी व अन्य कई लोग भी घायल हुए थे। अदालत ने अभियुक्त रामसेवक को हत्या व दलित उत्पीड़न में आजीवन कारावास की सजा व कुल पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त खेमकरन, अशोक, महेश को हत्या व जानलेवा हमले के अपराध में आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं महेश और अशोक को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी अयोद्धी व श्रीलाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। आरोपी सकटे की मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने ये भी आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
विज्ञापन