फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Four brothers culpable homicide ten years imprisonment

गैर इरादतन हत्या में चार सगे भाइयों को दस साल की कैद

Fri, 07 Oct 2016 12:05 AM IST
अमर उजाला/हरदोई
अमर उजाला/हरदोई Updated Fri, 07 Oct 2016 12:05 AM IST
विज्ञापन
Four brothers culpable homicide ten years imprisonment
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
अपर जिला जज जय प्रकाश पांडेय द्वितीय ने गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में चार सगे भाइयों को दस-दस साल की कैद सुनाई है। सभी पर पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड से जमा होने वाली आधी राशि वादी को दी जाएगी। मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बजरंग बहादुर सिंह के अनुसार घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के अल्लापुर निवासी बबलू ने दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


घटनाक्रम के अनुसार बबलू का अपने ही मोहल्ले के अन्नी उर्फ हसीन से 11 अक्टूबर 2009 को झगड़ा हो गया था। इस मामले में बबलू के पिता रामरूप के विरुद्ध हसीन ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसी रंजिश के चलते 14 अक्टूबर 2009 को सुबह 8 बजे जब बबलू अपने पिता के साथ घर जा रहा था।
विज्ञापन


तभी रास्ते में अन्नी उर्फ हसीन, बडडू उर्फ मतीन, फत्ते उर्फ शमीम व नसीम ने घेरकर रामरूप को लाठी डंडे से पीट दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान रामरूप की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने सुनवाई पूरी कर चारों भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। चारों को दस-दस साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।  
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed