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हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा
Updated Fri, 04 Aug 2017 11:48 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। अपर जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को उम्रकैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे के घटनाक्रम के अनुसार संडीला थाना छेत्र के मोहल्ला मंडई निवासी सैय्यद जिया अहमद 25 अप्रैल 2013 को शाम 7 बजे मखदूम शाह बाबा दरगाह में अपने लड़के आमिर हाशमी के साथ फातिहा पढ़ने गया था। वहीं पर कासिमपुर थाना क्षेत्र के हरदलमऊ निवासी लल्लन मौजूद था। लल्लन वहां पर लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। इस पर वादी के लड़के आमिर ने मना किया। इस पर विवाद हो गया। लल्लन ने तमंचे से आमिर पर फायरिंग कर दी । गोली लगने से आमिर की मृत्यु हो गई। अदालत में चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने की। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर लल्लन को हत्या में सजा सुनाई।
- हत्या में उम्रकैद
- अपर जिला जज की अदालत का फैसला
- 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया
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हरदोई। अपर जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को उम्रकैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे के घटनाक्रम के अनुसार संडीला थाना छेत्र के मोहल्ला मंडई निवासी सैय्यद जिया अहमद 25 अप्रैल 2013 को शाम 7 बजे मखदूम शाह बाबा दरगाह में अपने लड़के आमिर हाशमी के साथ फातिहा पढ़ने गया था। वहीं पर कासिमपुर थाना क्षेत्र के हरदलमऊ निवासी लल्लन मौजूद था। लल्लन वहां पर लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। इस पर वादी के लड़के आमिर ने मना किया। इस पर विवाद हो गया। लल्लन ने तमंचे से आमिर पर फायरिंग कर दी । गोली लगने से आमिर की मृत्यु हो गई। अदालत में चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने की। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर लल्लन को हत्या में सजा सुनाई।
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- हत्या में उम्रकैद
- अपर जिला जज की अदालत का फैसला
- 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया