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बयान बदलने पर वादी के विरुद्ध वाद दर्ज करने के आदेश
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हरदोई। गैर इरादतन हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 11) अबुल कैश ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही मामले की रिपोर्ट लिखवाने वाले वादी को बयानों से पलटने पर उसके खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी ने बताया कि सुरसा थाना क्षेत्र के महुराकला निवासी बबलू सिंह ने 19 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि चार वर्षीय पुत्र बाबू गांव में तालाब के पास खेल रहा था। तालाब के पास ही झोपड़ी में चारपाई पर श्रीराम की एयरगन रखी थी। आरोप लगाया था कि गांव के पप्पू सिंह ने बेटे के पेट से सटाकर एयरगन चला दी थी। छर्रे लगने से बेटा घायल हो गया था।
अस्पताल में इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई थी। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान वादी बबलू सिंह ने बयान दिया कि एयरगन से बाबू खेल रहा था। अचानक गोली चल गई जिससे घायल हो गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। अपर जिला जज अबुल कैस ने बबलू सिंह के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत बयान बदलने पर प्रकीर्णवाद पंजीकृत कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी ने बताया कि सुरसा थाना क्षेत्र के महुराकला निवासी बबलू सिंह ने 19 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि चार वर्षीय पुत्र बाबू गांव में तालाब के पास खेल रहा था। तालाब के पास ही झोपड़ी में चारपाई पर श्रीराम की एयरगन रखी थी। आरोप लगाया था कि गांव के पप्पू सिंह ने बेटे के पेट से सटाकर एयरगन चला दी थी। छर्रे लगने से बेटा घायल हो गया था।
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अस्पताल में इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई थी। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान वादी बबलू सिंह ने बयान दिया कि एयरगन से बाबू खेल रहा था। अचानक गोली चल गई जिससे घायल हो गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। अपर जिला जज अबुल कैस ने बबलू सिंह के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत बयान बदलने पर प्रकीर्णवाद पंजीकृत कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
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