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हत्या के अपराध में पति पत्नी को आजीवन कारावास
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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुधाकर दुबे ने हत्यारोपी पति-पत्नी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी दंपती को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्ष्य मिटाने के अपराध में भी दोनों को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुुर्माने की सजा सुनाई।
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अरवल थाना क्षेत्र के अवस्थीपुरवा निवासी अशोक अवस्थी 11 सितंबर 2016 की शाम आठ बजे कैथापुरवा गांव निवासी राजेश रैदास व उसकी पत्नी चमेली उर्फ सीता के घर उधारी के पैसे मांगने गया था।
वहां उन दोनों से अशोक की कहासुनी व विवाद हो गया। जिसके बाद राजेश और चमेली ने अशोक की हत्या कर उसके शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। मृतक अशोक का शव 14 सितंबर को बरामद हुआ था।
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अशोक के भाई अमित अवस्थी ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी पति-पत्नी को दोष सिद्घ पाते हुए सजा सुनाई।
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अरवल थाना क्षेत्र के अवस्थीपुरवा निवासी अशोक अवस्थी 11 सितंबर 2016 की शाम आठ बजे कैथापुरवा गांव निवासी राजेश रैदास व उसकी पत्नी चमेली उर्फ सीता के घर उधारी के पैसे मांगने गया था।
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वहां उन दोनों से अशोक की कहासुनी व विवाद हो गया। जिसके बाद राजेश और चमेली ने अशोक की हत्या कर उसके शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। मृतक अशोक का शव 14 सितंबर को बरामद हुआ था।
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अशोक के भाई अमित अवस्थी ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी पति-पत्नी को दोष सिद्घ पाते हुए सजा सुनाई।