हरदोई। गैर पंजीकृत कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस ने कोचिंग संचालकों को समय से मानक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
डीआईओएस वीके दुबे ने बताया कि कोचिंग संचालक के लिए कुछ नियम है। जिसके तहत विद्यालयों के प्रारंभ होने से पूर्व व विद्यालय समाप्ति के बाद ही कोचिंग संचालित किए जाने, पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को कोचिंग शुल्क की रसीद प्राप्त कराए जाने, पंजीकृत छात्रों का संपूर्ण विवरण पंजिका पर सुरक्षित रखने, कोचिंग में पेयजल व प्रसाधन की समुचित व्यवस्था, गरीब छात्र छात्राओं के लिए नि:शुल्क या न्यूनतम शुल्क की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी शिक्षक-शिक्षिकाओं से न पढ़वाए जाने, कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों की दीवारों पर पुलिस अधीक्षक, शहर कोतवाली व संबंधित थानों के मोबाइल नंबरों को अंकित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पूर्व में पंजीकृत संस्थान अग्निशमन विभाग की एनओसी अवश्य ले। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।