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कोरोना संक्रमितों को मिलेगा पोस्टल बैलेट का विकल्प
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हरदोई। लोकतंत्र के महापर्व में कोरोना संक्रमितों की भागीदारी के लिए चुनाव आयोग उन्हें पोस्टल बैलेट का विकल्प दे रहा है। वह भी सैनिकों और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की तरह डाकमत का प्रयोग कर सकेंगे। यह विकल्प घरों में क्वारंटाइन हुए लोगों को भी दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है।
आयोग ने ऐसे मतदाताओं की चार श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनमें दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, आवश्यक सेवाओं में अधिसूचित मतदाता और कोरोना संक्रमित अथवा संभावित मतदाता शामिल हैं। हालांकि कोरोना संक्रमितों के पास दो विकल्प हैं। पोस्टल बैलेट के अलावा वह अपना मत बूथ पर पोलिंग के आखिरी घंटे में दे सकते हैं। स्वास्थ्य टीम की निगरानी वोटिंग की व्यवस्था की गई है।
पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर अलग-अलग प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। कुर्सियों व दरी से सुसज्जित प्रतीक्षालय में महिला मतदाताओं की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध होंगे। इन प्रतीक्षालयों में भी कोविड नियमों के अनुसार सावधानियां बरती जाएंगी।
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मतगणना के दिन केंद्रों को तीन बार सैनिटाइज किया जाएगा। एक बार मतगणना शुरू होने पहले, दूसरी बार मतगणना के दौरान और तीसरी बार मतगणना समाप्त होने के बाद। एक हॉल में मतगणना के लिए सात से अधिक टेबल नहीं रखी जाएंगी। मतगणना के दौरान यदि पोलिंग एजेंट के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो जाती है तो उम्मीदवार उसके स्थान पर दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकेगा। कोविड नियमों के अनुपालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतगणना केंद्र पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।
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आयोग ने ऐसे मतदाताओं की चार श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनमें दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, आवश्यक सेवाओं में अधिसूचित मतदाता और कोरोना संक्रमित अथवा संभावित मतदाता शामिल हैं। हालांकि कोरोना संक्रमितों के पास दो विकल्प हैं। पोस्टल बैलेट के अलावा वह अपना मत बूथ पर पोलिंग के आखिरी घंटे में दे सकते हैं। स्वास्थ्य टीम की निगरानी वोटिंग की व्यवस्था की गई है।
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पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर अलग-अलग प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। कुर्सियों व दरी से सुसज्जित प्रतीक्षालय में महिला मतदाताओं की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध होंगे। इन प्रतीक्षालयों में भी कोविड नियमों के अनुसार सावधानियां बरती जाएंगी।
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मतगणना के दिन केंद्रों को तीन बार सैनिटाइज किया जाएगा। एक बार मतगणना शुरू होने पहले, दूसरी बार मतगणना के दौरान और तीसरी बार मतगणना समाप्त होने के बाद। एक हॉल में मतगणना के लिए सात से अधिक टेबल नहीं रखी जाएंगी। मतगणना के दौरान यदि पोलिंग एजेंट के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो जाती है तो उम्मीदवार उसके स्थान पर दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकेगा। कोविड नियमों के अनुपालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतगणना केंद्र पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।