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Hardoi News: निर्धन परिवार के बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे
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हरदोई। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में तहत निर्धन परिवार के बच्चों काे फिर मौका मिलेगा। योजना के तहत अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरु की जा रही है।
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जिसके तहत चयनित विद्यार्थी के अभिभावकों को किताब और ड्रेस के लिए 5,500 रुपये और विद्यालयों को शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। नवीन शिक्षा सत्र में योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जाना है। विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु की गई है। 20 जनवरी से 18 फरवरी के मध्य ऑनलाइन आवेदन की समयावधि तय की गई है।
बीएसए की ओर से आवेदनों का सत्यापन करने के उपरांत 26 फरवरी को लॉटरी से विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। छह मार्च तक विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाएगा। योजना के तहत चार चरणों में प्रवेश दिलाया जाएगा। द्वितीय चरण में एक मार्च, तृतीय चरण में 15 अप्रैल और अंतिम चरण में एक जून से आवेदन लिए जाएंगें। सात जुलाई तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
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इनको मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त बच्चों, एचआईवी और कैंसर पीडित अभिभावकों के बच्चों, निराश्रित बेघर, बीपीएल वर्ग के परिवार के बच्चे का लाभ दिया जाएगा। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आए एक लाख रुपये से कम है,उनको लाभ दिया जाएगा।
यह प्रपत्र होंगे जरूरी
योजना के तहत आवेदन करने वाले ऑनलाइन पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण प्रत्र, अभिभावक की वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, वाहन चालक लाइसेंस, बैंक पास बुक में एक प्रमाण होना जरूरी है। अभिभावक के आधार कार्ड व निर्वाचन कार्ड के पते के आधार पर विद्यालय का चयन हो सकेगा।
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अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। जिसके तहत चयनित विद्यार्थी के अभिभावकों को किताब और ड्रेस के लिए 5,500 रुपये और विद्यालयों को शुल्क के रूप में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। नवीन शिक्षा सत्र में योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जाना है। विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु की गई है। 20 जनवरी से 18 फरवरी के मध्य ऑनलाइन आवेदन की समयावधि तय की गई है।
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बीएसए की ओर से आवेदनों का सत्यापन करने के उपरांत 26 फरवरी को लॉटरी से विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा। छह मार्च तक विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाएगा। योजना के तहत चार चरणों में प्रवेश दिलाया जाएगा। द्वितीय चरण में एक मार्च, तृतीय चरण में 15 अप्रैल और अंतिम चरण में एक जून से आवेदन लिए जाएंगें। सात जुलाई तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।
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इनको मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त बच्चों, एचआईवी और कैंसर पीडित अभिभावकों के बच्चों, निराश्रित बेघर, बीपीएल वर्ग के परिवार के बच्चे का लाभ दिया जाएगा। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आए एक लाख रुपये से कम है,उनको लाभ दिया जाएगा।
यह प्रपत्र होंगे जरूरी
योजना के तहत आवेदन करने वाले ऑनलाइन पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण प्रत्र, अभिभावक की वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, वाहन चालक लाइसेंस, बैंक पास बुक में एक प्रमाण होना जरूरी है। अभिभावक के आधार कार्ड व निर्वाचन कार्ड के पते के आधार पर विद्यालय का चयन हो सकेगा।