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Hardoi News: तीन माह बाद निवर्तमान पालिका अध्यक्ष समेत चार पर केस दर्ज
Sun, 19 Mar 2023 11:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Sun, 19 Mar 2023 11:45 PM IST
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निवर्तमान पालिका अध्यक्ष समेत चार पर केस दर्ज
- कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन माह बाद की कार्रवाई संवाद न्यूज एजेंसी
पिहानी। कोर्ट के आदेश के पुलिस ने तीन माह बाद निवर्तमान पालिका अध्यक्ष समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
कस्बा निवासी आशुतोष ने 19 नवंबर 2022 को न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि कस्बे में मोहम्मद वासे से एक प्लाट खरीदा था। इसमें अपने हिस्से पर बाउंड्रीवाल बनवा ली थी। इसके आधे भाग में अन्य खरीदार मोहम्मद सलीम ने टिन शेड डालकर निर्माण कर लिया था। 17 अक्तूबर 2022 को निवर्तमान पालिका अध्यक्ष जमाल साजिद अपने साथ अश्वनी कुमार, संजय कुशवाह जो नगरपालिका में बाबू हैं को लेकर आए। उनके साथ जेसीबी भी थी। यह लोग बाउंड्री को गिराने लगे। उसके मना करने पर चेयरमैन समेत चारों लोग गालियां देने लगे। कहा कि फिर से बाउंड्री बनाई तो जान से मार डालेंगे। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने गया, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वाद की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने चार जनवरी को थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि एक सप्ताह के अंदर अपनी आख्या न्यायालय में प्रेषित करें।
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- कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन माह बाद की कार्रवाई संवाद न्यूज एजेंसी
पिहानी। कोर्ट के आदेश के पुलिस ने तीन माह बाद निवर्तमान पालिका अध्यक्ष समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
कस्बा निवासी आशुतोष ने 19 नवंबर 2022 को न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि कस्बे में मोहम्मद वासे से एक प्लाट खरीदा था। इसमें अपने हिस्से पर बाउंड्रीवाल बनवा ली थी। इसके आधे भाग में अन्य खरीदार मोहम्मद सलीम ने टिन शेड डालकर निर्माण कर लिया था। 17 अक्तूबर 2022 को निवर्तमान पालिका अध्यक्ष जमाल साजिद अपने साथ अश्वनी कुमार, संजय कुशवाह जो नगरपालिका में बाबू हैं को लेकर आए। उनके साथ जेसीबी भी थी। यह लोग बाउंड्री को गिराने लगे। उसके मना करने पर चेयरमैन समेत चारों लोग गालियां देने लगे। कहा कि फिर से बाउंड्री बनाई तो जान से मार डालेंगे। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने गया, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वाद की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने चार जनवरी को थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि एक सप्ताह के अंदर अपनी आख्या न्यायालय में प्रेषित करें।