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Hardoi News: चांदी लूटकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 03 Nov 2026 11:11 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:11 PM IST
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Bail plea
हरदोई। सराफा कारोबारी से पांच किलो चांदी से भरा बैग लूटने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। लखनऊ निवासी रामसोनी सराफा कारोबारी हैं।
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बीती 27 सितंबर की रात वह अपने चालक के साथ कार से शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे। शाहाबाद कोतवाली खेत्र में बजरी प्लांट के पास पीछे से आई स्कार्पियो ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी। कार रुक जाने पर स्कार्पियो से उतरे चार लोगों ने उनके पिटाई करते हुए पांच किलो चांदी लूट ली थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया था। रामसोनी का चालक ही घटना का मुख्य आरोपी निकला था।
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पुलिस ने इस मामले में सुशील यादव, विमल यादव, अमन यादव और कार चालक करन को गिरफ्तार किया था। मौके से सवा दो किलो चांदी और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई थी। लखनऊ के दुबग्गा निवासी अमन यादव की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें झूठा फंसाए जाने की बात कही गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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