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Hardoi News: दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी की याचिका खारिज

Wed, 30 Jul 2025 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 10:54 PM IST
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Bail petition of three accused of double murder case rejected
हरदोई। दोहरे हत्याकांड के चार माह पुराने मामले में जिला जज संजीव शुक्ला ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी याचिका खारिज कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हरपालपुर कोतवाली कस्बा निवासी आसाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 15 मार्च 2025 की रात करीब आठ बजे उसका पुत्र उमाशंकर और भतीजा सरोज यादव होली मिलने जा रहे थे।
दोनों प्रमोद उर्फ पप्पू के दरवाजे पर पहुंचे कि प्रमोद उनके भाई बनवारी लाल, अशोक, मंजेश, रोहित और अन्य लोगों ने रास्ते से सरोज को खींच लिया। घर में ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया था। उमाशंकर बचाने दौड़े तो उसे भी आरोपियों ने पत्थरों से पीट दिया।
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मारपीट में उमाशंकर और सरोज घायल हो गए थे। इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रमोद उर्फ पप्पू, मंजेश, रोहित के अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका अर्जी खारिज करने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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