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शराब की दुकानों रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य
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हरदोई। आबकारी विभाग की ओर से शनिवार को शहर के एक गेस्ट हाउस में शराब के अधिकृत विक्रेताओं/अनुज्ञापियों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर ने की। आबकारी अधिकारी व आबकारी निरीक्षकों ने अनुज्ञापियों को आबकारी आयुक्त इलाहाबाद से प्राप्त निर्देशों से अवगत कराया। बताया कि सभी दुकानों पर रेस्ट लिस्ट लगाना अनिवार्य है, दुकान पर सिर्फ अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही बतौर विक्रेता काम किया जाएगा।
आबकारी निरीक्षक सदर रामअवध सरोज, गिरीश कुमार, अमित कुमार व जितेंद्र प्रताप सिंह ने शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों को बताया कि हर दुकान पर स्टॉक रजिस्टर, निकासी पॉसबुक, विक्रय पंजिका व शिकायत पंजिका पूर्ण रखी जाए। दुकानों पर सिर्फ अनुज्ञापन में अंकित विक्रेता को ही विक्रय के लिए सेवायोजित किया जाए। कहा कि दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने की स्थिति में दुकान व अनुज्ञापी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकृत दुकानों के इतर कहीं भी शराब विक्रय किए जाने व शराब बनाए जाने का मामला संज्ञान में आने पर दुकानदारों द्वारा अविलंब इसकी जानकारी आबकारी निरीक्षक को दी जाएगी।
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आबकारी निरीक्षक सदर रामअवध सरोज, गिरीश कुमार, अमित कुमार व जितेंद्र प्रताप सिंह ने शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों को बताया कि हर दुकान पर स्टॉक रजिस्टर, निकासी पॉसबुक, विक्रय पंजिका व शिकायत पंजिका पूर्ण रखी जाए। दुकानों पर सिर्फ अनुज्ञापन में अंकित विक्रेता को ही विक्रय के लिए सेवायोजित किया जाए। कहा कि दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने की स्थिति में दुकान व अनुज्ञापी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकृत दुकानों के इतर कहीं भी शराब विक्रय किए जाने व शराब बनाए जाने का मामला संज्ञान में आने पर दुकानदारों द्वारा अविलंब इसकी जानकारी आबकारी निरीक्षक को दी जाएगी।
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