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Hardoi News: नाबालिग से दुष्कर्म के अभिुक्त को 20 साल की सजा

Fri, 26 Jul 2024 11:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 11:46 PM IST
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Accused of raping a minor gets 20 years imprisonment
हरदोई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक साल और सजा काटनी होगी।
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माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसी दिन उसकी पुत्री (8) दिन में करीब डेढ़ बजे घर पर खेतों से चर कर आई बकरियों को बांध रही थी। घर के पास आरोपी महेंद्र बैठा था। महेंद्र ने पुत्री को गलत नीयत से पकड़ लिया उसके बाद दुष्कर्म किया था। अभियोजन पक्ष से 10 गवाहों को पेश किया गया।
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विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा दिए जाने का तर्क दिया गया। दोनों पक्षों के तर्कों व पत्रावली में मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने अभियुक्त महेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है।
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हरदोई। करीब छह वर्ष पुराने गैरइरादतन हत्या के मामले में जिला जज राज कुमार सिंह ने चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अतरौली थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव निवासी सुरेश ने 24 सितंबर 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि सुरेश के यहां इसी थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव निवासी श्रीराम मजदूरी करता था। गांव के ही कृष्णपाल, हरिश्चंद्र, नत्था, संतोष (चारों सगे भाई) का श्रीराम रिश्तेदार था। इसीलिए आरोपी श्रीराम से जलन रखते थे। आरोपी चाहते थे कि श्रीराम उनके यहां मजदूरी करे। 22 सितंबर 2017 को दिन में करीब ढाई बजे श्रीराम खेतों की तरफ जा रहा था, तभी आरोपियों ने मिलकर लाठी-डंडों से मारा पीटा था। इससे श्रीराम के गंभीर चोटे आई थीं। गंभीर हालत में उसे सीएचसी भरावन से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया था। ट्रॉमा सेंटर में उसकी मौत हाे गई थी। जिला जज राज कुमार सिंह ने सुनवाई पूरी कर गैरइरादतन हत्या के आरोपी चार सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
हरदोई। लगभग नौ वर्ष पुराने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह (एफटीसी महिला) ने एक शख्स को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे वह खेत से चारा लेने गई थी। उसके पति बरात में गए थे। पुत्री घर में अकेली थी। गांव का ही सोनू उर्फ दरोगा उसके घर में घुस आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी पुत्री के मुंह को कपड़े से दबा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया था। जब वह घर पहुंची तो दरवाजा बंद देखकर खटखटाया तो आरोपी सोनू दरवाजा खोलकर भाग गया।




पुत्री ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष से कहा गया कि अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड दिया जाए। बचाव पक्ष से कहा गया कि कम से कम दंड दिया जाए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई।
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