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किशोरी से दुष्कर्म में आरोपी को 14 वर्ष की कैद

Fri, 10 Sep 2021 06:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 06:50 PM IST
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abduction nad rape case, man was awarded 14 years jail term
हरदोई। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के सात वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार ने दोषी युवक को 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश भी न्यायालय ने किया है।
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न्यायालय में चले मुकदमे में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को ग्राम सुनासी मढ़िया निवासी गुड्डू उर्फ अभय बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
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बीस दिसंबर 2014 को किशोरी के पिता ने घटना की रिपोर्ट मल्लावां कोतवाली में दर्ज कराई थी। घटना के बीस दिन बाद अभय पीड़िता को मल्लावां में छोड़कर चला गया था। विवेचना और मुकदमे की सुनवाई के दौरान किशोरी ने बयान दिया था कि अभय उसे लेकर कानपुर गया था। कानपुर में उसके साथ युवक ने दुष्कर्म किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने सुनवाई पूरी कर किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में अभय उर्फ गुड्डू को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
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