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एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी मिलने पर दूध प्लांट संचालकों समेत 24 पर किया 75 लाख जुर्माना

Tue, 09 Feb 2021 12:37 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 09 Feb 2021 12:37 AM IST
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75 lakh fine including 24 milk plant operators in adulteration
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
हरदोई में खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रतिबंधित केमिकल बरामद होने के मामलों में एडीएम कोर्ट ने दूध चिलिंग प्लांट के संचालकों समेत 24 कारोबारियों पर 75 लाख 85 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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एडीएम कोर्ट ने संडीला स्थित दूध चिलिंग प्लांट के संचालक लखनऊ निवासी योगेश मिश्रा, उनके भाई नवीन मिश्रा, कर्मचारी मुजफ्फरनगर निवासी ब्रजराज व संडीला के ग्राम सुमेरखेड़ा निवासी होशराम पर 69 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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प्लांट में स्किम्ड मिल्क पाउडर, न्यूलाइन वीक एसिड, कास्टिक पोटाश, यूरिया, अपमिश्रित हाईड्रोजन परऑक्साइड, एसिटिक ईस्टर एसिड, अपमिश्रित मालटो डेक्सट्रिन पाउडर व रिफाइंड वेजिटेबिल ऑयल समेत अन्य केमिकल व पाउडर बरामद होने व इनके अवैध भंडारण का दोषी पाया गया। 

एडीएम ने कलक्ट्रेट कैंटीन में एक कंपनी के रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में गड़बड़ी मिलने पर उप्र कर्मचारी कल्याण निगम के जिला प्रबंधक चंद्रपाल सिंह पर 20 हजार रुपये, रिफाइंड बनाने व आपूर्ति करने वाली फर्म रुचि सोया इंडस्ट्रीज लखनऊ पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना किया है।

 मिलावटी दूध में तीन लोगों पर दो लाख पांच सौ रुपये, बिना पंजीकरण पर 12 लोगों पर दो लाख 40 हजार रुपये, गुझिया मिठाई में मिलावट पर 35 हजार रुपये जुर्माना किया है।  सभी को 30 दिन में जुर्माना जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 
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