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Hardoi News: मिलावट की पुष्टि पर दो पर 45 हजार का जुर्माना

Wed, 19 Jul 2023 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jul 2023 12:43 AM IST
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45 thousand fine on two on confirmation of adulteration
हरदोई। मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पेस्ट्री और छेना में मिलावट की पुष्टि पर अपर जिलाधिकारी ने दो दुकानदारों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा करते हुए चालान रसीद न्यायालय में प्राप्त कराने के आदेश दिए हैं। चेतावनी दी है कि जुर्माना जमा न किए जाने की दशा में बकाया राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
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अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने खाद्य पदार्थाें में मिलावट की पुष्टि पर दायर वादों की न्यायालय में सुनवाई करते हुए पेस्ट्री में मिलावट की पुष्टि पर तहसील संडीला के सर्वे निवासी राजेश पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सांडी चुंगी से लिए गए छेना में मिलावट की पुष्टि दुकानदार सदर तहसील क्षेत्र के चित्तरपुरवा निवासी विनीत कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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