फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   28 establishments notice on illegal parking

शहर के 28 होटल, लॉन, शोरूम व बैंकों को नोटिस

Wed, 12 Feb 2020 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2020 10:57 PM IST
विज्ञापन
28 establishments notice on illegal parking
अवैध पार्किंग पर शहर के 28 प्रतिष्ठानों को नोटिस
विज्ञापन

- होटल, लॉन, शोरूम मालिकों और बैंकों को सात दिन का अल्टीमेटम
- सिटी मजिस्ट्रेट बोले, अतिक्रमण न हटने पर की जाएगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। शहर में बढ़ रही जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले होटल, लॉन, शोरूम संचालक, बैंकों सहित कुल 28 प्रतिष्ठानों को नोटिसें जारी कर सात दिन का समय दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसके बाद अवैध पार्किंग और अतिक्रमण मिलने पर शहर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट जंगबहादुर यादव ने बताया कि वाहन पार्किंग सुविधा न होने और मार्ग अवरुद्ध करने के कारण शहर के कटियार नर्सिंग होम, आर्यावत बैंक, एचडीएफसी बैंक, साईं दास ज्वैलर्स, जेओएचएन पार्कर, रंगोली मंडप, सियाराम गठबंधन, वैभव लॉन, बाबा नीलकंठ होटल, आनंद हास्पिटल, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक रेलवेगंज, बैंक आफ इंडिया, निर्मला नर्सिंग होम को नोटिस भेजी गई है। इसके अलावा कीर्ति कृष्ण बाल चिकित्सालय, शिव शक्ति हास्पिटल, जग्गू होटल, सिटी लाइफ, रानी कटियारी हास्पिटल, श्रीराम सिटी फाइनेंस, कृष्णा एसी गेस्ट हाउस, महेंद्रा प्लाजा, शेखर होटल, राम पैलेस, सिद्धार्थ होटल व पंजाब नेशनल बैंक महात्मा गांधी मार्ग को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इनसे सात दिन में अपने प्रतिष्ठानों के आगे मार्ग पर होने वाली अवैध पार्किंग को तत्काल समाप्त करने को कहा गया है। इसके बाद चेकिंग के दौरान जिस नर्सिंग होम और प्रतिष्ठान के सामने मार्ग पर अवैध अतिक्रमण मिलेगा, उसके मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

208 विद्यालयों के वाहन अनफिट, नोटिस
हरदोई। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, पंजीयन होने के साथ प्रदूषण प्रमाण पत्र, सीसी कैमरा, जीपीएस, फर्स्टएड बाक्स, अग्निशमन यंत्र तथा सीटबेल्ड होना जरूरी है। वाहन चालक, परिचालक का चरित्र प्रमाण पत्र व लाइसेंस अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उन्होंने अब तक 150 और एआरटीओ ने 58 विद्यालयों को नोटिस जारी की है और एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल वाहनों को फिट करा ले।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed