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शौचालय निर्माण में वितीय अनियमितता पर तीन ग्राम सचिव निलंबित

Mon, 10 Jun 2019 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jun 2019 11:52 PM IST
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शौचालय निर्माण में वितीय अनियमितता पर तीन ग्राम सचिव निलंबित
हरदोई। बावन ब्लाक की ग्राम पंचायत बरखेरा और सुरसा विकास खंड की ग्राम पंचायत फतियापुर में शौचालय निर्माण के लिए आए बजट में गोलमाल के मामले में अब तीन ग्राम सचिवों पर निलंबन की गाज गिरी है। इस प्रकरण में पूर्व में डीएम प्रधानों और सचिवों पर एसआईआर और वसूली के निर्देश दे चुके हैं।
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बावन विकास खंड की ग्राम पंचायत बरखेरा में शौचालय निर्माण के लिए जारी किए गए 67 लाख रुपये में से 35 लाख रुपये की अनियमितता की गई थी। इस मामले में डीएम ने ग्राम प्रधान नरेश पाल सिंह के साथ ही सचिव पद पर तैनात रहे तीन कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह फतियापुर में ग्राम प्रधान और सचिव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश डीएम ने जारी किए हैं। डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्हा की आख्या पर जिला विकास अधिकारी राजितराम मिश्रा ने बरखेरा की सचिव रहीं आकांक्षा सिंह और रिजवान अली को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में आकांक्षा सिंह सुरसा विकास खंड से संबद्ध रहेंगी, जबकि रिजवान अली बिलग्राम से संबद्ध रहेंगे। आकांक्षा सिंह की जांच खंड विकास अधिकारी टड़ियावां को और रिजवान अली की जांच खंड विकास अधिकारी हरपालपुर को सौंपी गई है। इसी तरह फतियापुर के ग्राम सचिव संजय प्रताप को भी निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान वह सुरसा से संबद्ध रहेंगे और उनकी जांच एडीओ अहिरोरी को सौंपी गई है।
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जिसे चार्ज तक नहीं मिला वह भी निलंबित
विश्वस्त सूत्रों की मानें तो ग्राम विकास अधिकारी रिजवान अली की तैनाती बावन विकास खंड की ग्राम पंचायत बरखेरा में सिर्फ तीन दिन के लिए हुई थी। उन्हें यहां का चार्ज तक नहीं मिल पाया था। इसके बाद तबादला सुरसा कर दिया गया था। बावजूद इसके कार्रवाई का चाबुक चलने पर रिजवान अली भी जद में आ गए और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
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एडीओ पंचायत बावन का डिप्टी डायरेक्टर करेंगे निलंबन
डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने बताया कि बावन के सहायक विकास अधिकारी पंचायत लक्ष्मीनारायन द्विवेदी के पास भी कुछ समय तक बरखेरा के ग्राम सचिव का चार्ज रहा है। इस दौरान भी रुपयों का आहरण हुआ है। उनके विरुद्ध निलंबन की संस्तुति करते हुए पत्र उपनिदेशक को भेजा जा चुका है। एडीओ पंचायत के निलंबन का अधिकार डिप्टी डायरेक्टर को ही है।

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